प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ है ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित अपराध के लिए दी गई जानकारी। इसके बाद पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच की प्रक्रिया अपनाती है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 परिभाषित करती है कि प्रथम सूचना कितनी महत्वपूर्ण है।
इसके कुछ बिन्दू है।
1.जब किसी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मौखिक रूप से दी जाती है, तो पुलिस को उसे अवश्य ही लिखना चाहिए। 2. शिकायतकर्ता या सूचना के आपूर्तिकर्ता को यह मांग करने का अधिकार है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई जानकारी उन्हें पढ़ी जाए।
3. एक बार जब पुलिस द्वारा सूचना दर्ज कर ली जाती है, तो उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
4. शिकायतकर्ता को एफआईआर की मुफ्त कॉपी मिल सकती है।
5. एक प्राथमिकी में दिनांक, समय, स्थान, घटना विवरण और शामिल व्यक्ति (व्यक्तियों) का विवरण शामिल होता है।
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